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तोसिमा कार्की की उम्मीदवारी खारिज करने के आयोग के निर्णय को सर्वोच्च अदालत ने किया रद्द

काठमांडू, फागुन २७ – राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी की सांसद डॉ. तोसिमा कार्की की उम्मीदवारी खारिज करने के, निर्वाचन आयोग के निर्णय को सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया है । न्यायाधीश डॉ. मनोजकुमार शर्मा और महेश शर्मा पौडेल के इजलास ने कार्की की उम्मीद्वारी खारिज करने के आयोग के साढेÞ दो वर्ष पुराने निर्णय को रद्द कर दिया है ।
उस समय सर्वोच्च अदालत के ही अन्तरिम आदेश के कारण कार्की की उम्मीद्वारी यथावत रही थी, और प्रतिस्पर्धा में ललितपुर–३ से वो निर्वाचित हुई थी । सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद उनका पद सुरक्षित हो गया है ।

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